बोकारो में हाथियों का तांडव ! तीन गांव पर बोला हमला, सूंड से पटक-पटक कर बुजुर्ग को मार डाला
झारखंड के बोकारो जिले के कुछ गांवों में इन दिनों हाथियों के झुंड ने तांडव मचाया हुआ है. तीन अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो चोकी है. पुलिस ने फिलहाल गांववालों से घरों में रही रहने की अपील की है.
झारखंड में एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया है. हादसे में एक बुजुर्ग ग्रामीण समेत दो महिलाओं की मौत हो गई है. हाथियों का तांडव से ग्रामीणों में खौफ का महवाल बना हुआ है. झुंड में आए दर्जनों हाथियों ने खेतों में फसल का भी भारी नुकसान किया है.
घटना बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड की ललपनिया कोतवाली इलाके की है. हाथियों के झुंड के उत्पात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस व वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. हादसे के बाद ग्रामीणों में दशहत है. पीड़ित परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
खेत में दबोचा बुजुर्ग, सूंड से पटक-पटककर मार डाला
जिले में जंगली हाथियों के हमले की तीन घटनाएं हुई हैं. इनमें पहली घटना ललपनिया थाना क्षेत्र के गांव कोडवाटांड़ की है. यहां हाथियों के झुंड ने हमला कर एक बुजुर्ग की जान ले ली. घटना के मुताबिक, गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग सानू मांझी शौच के लिए खेत की ओर गए थे. अचानक उन पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया. झुंड में शामिल कई हाथी उन्हें पटकने लगे. शोर सुनकर गांव के ग्रामीण वहां पहुंचे. गुस्साए हाथियों को देख किसी की हिम्मत उनकी ओर जाने की नहीं हुई. दूर से ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाया. सभी हाथी जंगल की ओर भाग गए. ग्रामीणों ने जब सानू मांझी को उठाया तो वह दम तोड़ चुके थे.
जब हाथियों के डर से लगानी पड़ी थी धारा 144
झारखंड में अकसर हाथियों के झुंड हिंसक होकर लोगों पर हमला करते रहते हैं. उनके आतंक से सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में दहशत रहती है. हाथियों का इतना आतंक है कई बार प्रशासन को धारा 144 तक लगानी पड़ी है. बीते वर्ष हाथियों के बढ़ते आतंक के कारण रांची के इटकी प्रखंड में प्रशासन के द्वारा एहतियातन धारा 144 लगाना पड़ा था. हाथियों के झुंड द्वारा इटकी प्रखंड में उत्पाद मचाते हुए 5 ग्रामीणों को कुचल दिया गया था जिसमें 4 की मौत हो गयी थी. इसके बाद रांची जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी