झारखंड में रामनवमी में बिजली रहेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Ram Navami: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा त्योहारों पर बिजली काटने पर रोक लगाने के आदेश को रोक दिया है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली कटौती केवल शोभायात्रा मार्गों तक सीमित रहे और अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं पर असर न हो।

रांचीः सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से 3 अप्रैल को जारी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
शोभायात्रा या जुलूस पर 5 से 10 घंटे पावर कट
झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) त्योहारों पर निकलने वाली शोभायात्रा या जुलूस में शामिल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद कर देता है। 1 अप्रैल, 2025 को सरहुल त्योहार की शोभायात्रा के दौरान भी रांची में पांच से दस घंटे तक बिजली काटी गई थी।
बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्देश पर लगाई थी रोक
इस पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन ने 3 अप्रैल को स्वतः संज्ञान लेते हुए त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति बंद करने के झारखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और जेबीवीएनएल से पूछा था कि सरहुल के दिन घंटों बिजली आपूर्ति बाधित क्यों रही? इससे होने वाली परेशानी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? बिजली काटे जाने से लोगों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं?