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NHAI ने जारी किया नया गाइडलाइन, अब इन वाहन मालिकों का नहीं कटेगा टोल टैक्स

NHAI ने जारी किया नया गाइडलाइन, अब इन वाहन मालिकों का नहीं कटेगा टोल टैक्स

हाईवे पर लंबी लाइन में लगने वाले लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने की घोषणा

देश में हाईवे पर चलने वाले वाहनों को सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एनएचएआई ने टोल प्लाजा नियमों में बदलाव लाया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वाहनों को टोल टैक्स नहीं भरना होगा और बिना टोल टैक्स दिए वो आगे सफर कर पाएंगे। गौरतलब है कि वाहन चालकों के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। NHAI के नए हाईवे नियमों में बदलाव के मुताबिक अब उन वाहन चालकों को टोल टैक्स से राहत प्रदान की जाएगी जो टोल टैक्स भुगतान के लिए एक नियत समय से ज्यादा इंतजार करते हैं।

क्या है नया नियम?

सरकार ने टोल प्लाजा को लेकर एक नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर टोल बूथ पर किसी वाहन को 100 मीटर से ज्यादा जाम मिलता है तो उन वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना है। इसके अलावा नियम में यह भी उल्लेख है कि यदि वाहनों को टोल टैक्स भुगतान के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है तो इस स्थिति में भी उन वाहनों टोल टैक्स फ्री कर दी जाएगी। इस नियम को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि टोल बूथ पर ज्यादा जाम न लगे और वाहनों की आवाजाही सामान्य गति से चलती रहे।

गौरतलब है कि सरकार ने हाईवे पर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए फास्टैग सिस्टम को लागू किया ताकि टोल टैक्स देने में वाहनों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े और आसानी से टोल का भुगतान हो जाए ताकि यात्रा ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक हो सके।

नए नियम को लागू करने के लिए किया जाएगा ये काम।

NHAI के नए नियम को लागू करने के लिए टोल कलेक्शन प्वाइंट पर पीली लाइनें खींची जाएगी। टोल ठेकेदारों को निर्देशित किया जाएगा कि 100 मीटर की इस पीली लाइन से पीछे वाले वाहनों को टोल फ्री एक्सेस दिया जाए।

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एनएचएआई ने बताया कि fastrag आने से वर्तमान में 96% वाहनों से टोल Fastag के जरिए ही लिया जा रहा है। यही कारण है कि टोल बूथ पर वाहनों को इंतजार नहीं करना पड़ता है और सामान्य तौर पर 100 मीटर की लाइन नहीं लगती। NHAI के आंकड़ों के मुताबिक कई टोल बूथों पर fastag से टोल भुगतान 99% तक दर्ज किया गया है। साथ भी हाईवे को जाम मुक्त करने के लिए और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई ने fastag टोल कलेक्शन को फरवरी तक अनिवार्य भी कर दिया है।

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