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AAP नेता संजय सिंह कुछ ही देर में होंगे रिहा, तिहाड़ पहुंचा बेल का ऑर्डर कॉपी

AAP नेता संजय सिंह कुछ ही देर में होंगे रिहा, तिहाड़ पहुंचा बेल का ऑर्डर कॉपी

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को छह माह बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, हालांकि औपचारिकताएं पूरी होने के चलते वह रिहा नहीं हो सके थे. अब तिहाड़ जेल तक बेल ऑर्डर पहुंच गया है और सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह आज ही जेल से रिहा होंगे. तिहाड़ जेल में उनकी जमानत का ऑर्डर पहुंच गया है. औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. संजय सिंह के स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का जमावड़ा लगना सुरु हो गया है.

शराब घोटाला मामले में जेल में बंद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह बाद 2 अप्रैल को जमानत दे दी है. हालांकि तमाम औपचारिकताओं की वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी. बुधवार को उनकी पत्नी अनीता सिंह सुबह जमानत प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट पहुंची और 2 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी है.

स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुई देरी हो गई ?

संजय सिंह की रिहाई का आदेश मंगलवार को जारी हो गया  था, लेकिन उस वक्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकीं थी, क्योंकि संजय सिंह अस्पताल में भर्ती थे. लिवर से जुड़ी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार दोपहर 12 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

रिहा होने के बाद सीधे पार्टी ऑफिस जाएंगे संजय सिंह

संजय सिंह के जेल से बाहर आने से पहले ही तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई है. पत्नी अनीता सिंह के मुताबिक उनकी रिहाई की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं. जल्द ही वह जेल से बाहर आ जायेगा. अनीता सिंह ने बताया कि सबसे पहले संजय सिंह पार्टी ऑफिस जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे.

 

ED ने नहीं किया था जमानत का विरोध

2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखने की जरूरत है? कोर्ट ने ये भी कहा था कि ईडी बताए कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि 6 महीने तक जेल में रहने के दौरान संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. इस पर ईडी की ओर से कह दिया गया था कि उन्हें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है.

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